गैरइरादतन हत्या के एक मामले में कोर्ट ने मृतक के भतीजे को 10 साल की सजा सुनाई है। यह घटना तीन साल पहले बकेवर थाना क्षेत्र में हुई थी। मृतक के बेटे द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत में हुई।
गांव नगला सुंदर सिंह निवासी शिव कुमार ने अपने पिता जवाहरलाल की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एक अक्टूबर 2021 को दोपहर एक बजे उनके चचेरे भाई अनवीर सिंह पुत्र मोतीलाल ने शराब के नशे में उनके पिता से विवाद किया। विवाद के दौरान गाली-गलौज करते हुए अनवीर ने लाठी से उनके पिता के सिर पर वार कर दिया। जब उनकी मां बुद्धि देवी बचाने आईं, तो उन पर भी हमला कर दिया गया, जिससे वह भी घायल हो गईं।
गंभीर रूप से घायल जवाहरलाल को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी अनवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह परिहार ने सरकार की ओर से पैरवी की। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने अनवीर सिंह को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई।
