मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आर्म्स एक्ट मामले में आरोपी को सुनाई 15 दिन की सजा

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इटावा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने चार साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी पुष्कर तोमर उर्फ पेटू को 15 दिन की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला वर्ष 2020 का है, जब कोतवाली पुलिस ने पुष्कर तोमर को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था।

पुष्कर तोमर, जो कि यासी नगर कुम्हावर, थाना सैफई का निवासी है, को पुलिस ने उस समय गिरफ्तार किया था, जब उसके पास अवैध हथियार मिलने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने मामले की छानबीन की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पुष्कर को दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने उसे आर्म्स एक्ट के तहत 15 दिन की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पुलिस ने इस मामले को लेकर बताया कि यह कार्रवाई कानून के तहत की गई है, और इस फैसले से समाज में अवैध हथियारों के खिलाफ एक सख्त संदेश जाएगा। आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद अब पुलिस द्वारा मामले की आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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