अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि एन्युटी भुगतान हेतु पात्र जनपद की समस्त धार्मिक संस्थाएं, जो जनपद के एन्युटी रजिस्टर में दर्ज हैं तथा राजस्व परिषद स्तर से डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत एन्युटी प्राप्त करना चाहती हैं, वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से अगले दो सप्ताह के भीतर अपना दावा प्रस्तुत करें।
उन्होंने बताया कि संबंधित संस्थाएं अपना दावा एवं अद्यतन विवरण—जैसे इच्छा पत्र, बैंक खाता विवरण (कैंसिल चेक अथवा पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति) तथा संस्था का विवरण—जिलाधिकारी कार्यालय स्थित जिला भूमि व्यवस्था अनुभाग (डी०एल०आर०सी०) में अनिवार्य रूप से जमा करें।
अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि के भीतर दावा प्रस्तुत न करने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित धार्मिक संस्था एन्युटी प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है। ऐसी दशा में उसकी सूचना शून्य मानी जाएगी और भविष्य में इस संबंध में कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने सभी पात्र धार्मिक संस्थाओं से समयबद्ध रूप से आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत कर शासन की डीबीटी व्यवस्था का लाभ उठाने की अपील की है।
