वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार के निर्देशन में इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा अपराधियों को कठोर सजा सुनाई गई। विभिन्न मामलों में प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत करने और मजबूत पैरवी के कारण अभियुक्तों को कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया।
इसी क्रम में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 489/09 धारा 353 भादवि, 13 जुआ अधिनियम व 7 सीएलए एक्ट में मा. न्यायालय सीजेएम इटावा ने अभियुक्त विक्रम सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, निवासी सती मोहल्ला, थाना कोतवाली, जनपद इटावा को दोषी ठहराते हुए 2 दिन के कारावास और ₹1,050 के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस की सटीक पैरवी और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया गया।
इसके अलावा, थाना कोतवाली में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 306/23 धारा 304 भादवि में मा. न्यायालय एडीजे – 12 डकैती इटावा ने अभियुक्त तांत्रिक दीपक वर्मा उर्फ दीपानंद गिरी पुत्र हरिओम, निवासी पुरबिया टोला, थाना कोतवाली, जनपद इटावा को दोषी करार दिया। इस गंभीर अपराध में अभियुक्त को 8 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी की सराहना करते हुए कहा कि अपराधियों को कानून के तहत सजा दिलाने के लिए पुलिस की भूमिका अहम होती है। उन्होंने न्यायालय में लंबित गंभीर मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने और अपराधियों को उनके अपराध की सजा दिलाने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया।
