अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दानवीन सिंह ने आर्म्स एक्ट के एक दस साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी नारायण हरि उर्फ डौली को दो साल की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह मामला 5 मार्च 2014 का है, जब ऊसराहार थाना पुलिस गश्त कर रही थी। पुलिस ने नगला बल सिंह मोड़ के पास से नारायण हरि उर्फ डौली को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया था।
जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने नारायण हरि को दोषी पाया और उसे दो साल की सजा व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
