इटावा। अधिवक्ता अश्वनी सिंह ने अपनी विशेष दलीलों के माध्यम से शुक्रवार को अपर जिला जज कोर्ट संख्या 8 में एक विचाराधीन मुकदमे में आरोपित सरताज मंसूरी को दोषमुक्त कराया। यह मामला थाना बकेवर में धारा 323, 506, 336, 308 आईपीसी के तहत राज्य बनाम सरताज मंसूरी के नाम से दर्ज था।
मुकदमे के दौरान, अधिवक्ता अश्वनी सिंह ने राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को झूठा और अविश्वसनीय साबित करते हुए अपनी दलीलों से अदालत को संतुष्ट किया। उनकी कुशल पैरवी के चलते अपर जिला जज ने सरताज मंसूरी को दोषमुक्त करार दिया। इस फैसले ने अधिवक्ता की कानूनी दक्षता को साबित किया।
यह मामला कचहरी परिसर में चर्चा का विषय बना हुआ है। अधिवक्ता सिंह की विशेष पैरवी की सराहना की जा रही है, और न्याय दिलाने में उनकी भूमिका को सराहा जा रहा है। फैसले के बाद सरताज मंसूरी और उनके परिवार ने अदालत के प्रति आभार व्यक्त किया।
अधिवक्ता अश्वनी सिंह ने कहा कि यह मामला न्यायिक प्रक्रिया का एक सटीक उदाहरण है, जहां साक्ष्यों की प्रामाणिकता और दलीलों के महत्व ने न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई।
