इटावा: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट यज्ञेश चंद्र पांडे ने एक छह साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही, दोषी पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह घटना ऊसराहार थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 जनवरी, 2020 को हुई थी। पीड़ित बच्ची के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी बच्चों के साथ खेल रही थी, तभी आरोपी लालू निवासी नगला महासिंह बच्ची को जबरदस्ती उठाकर ले गया और सुनसान जगह पर उसके साथ छेड़छाड़ की। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
पुलिस ने आरोपी लालू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लंबी सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को दोषी पाया और उसे तीन साल की सजा सुनाई।
