विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में सोमवार को शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के अंतर्गत चयनित छात्रों के नामांकन को लेकर निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक में अधिकारियों ने आरटीई के तहत चयनित सभी छात्रों का शत-प्रतिशत एवं समयबद्ध नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कहा गया कि कोई भी पात्र छात्र शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं।
अधिकारियों ने विद्यालय प्रबंधन से अपेक्षा की कि वे चयनित छात्रों के प्रवेश में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें तथा शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचारु रूप से संपन्न कराएं।
बैठक में आरटीई के प्रावधानों, नामांकन प्रक्रिया तथा विद्यालयों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही प्रधानाध्यापकों से शासन के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आरटीई अधिनियम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, जिसके लिए सभी संबंधित संस्थानों का सहयोग आवश्यक है।
