थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0- 13/2022 धारा 323/325/504/308 भादवि के तहत दर्ज मामले में मा० न्यायालय एडीजे-12 (डकैती कोर्ट), इटावा ने अपना फैसला सुनाया।
न्यायालय ने अभियुक्तगण— नितिन कुमार पुत्र भगवानदास ,विकास उर्फ विक्की उर्फ रजत निवासी मडैया शिवनारायण, थाना कोतवाली, जनपद इटावा,सतीश पुत्र सीताराम निवासी प्रेमनगर (शेलई), थाना रामगढ़, जनपद फिरोजाबाद को छह-छह वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹7,000-₹7,000/- के अर्थदंड से दंडित किया है।
यदि अभियुक्तगण द्वारा अर्थदंड का भुगतान नहीं किया जाता है तो उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह फैसला कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
