उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज चवन प्रकाश की अध्यक्षता में 8 मार्च को सुबह 10 बजे से जिला न्यायालय प्रांगण में आर्बिट्रेशन की विशेष लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, 5 से 7 मार्च तक लघु आपराधिक वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत भी आयोजित की जाएगी।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण की प्रक्रिया की जाएगी। न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे और धन व समय की बचत के उद्देश्य से यह लोक अदालत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसमें खासतौर पर प्री-लिटिगेशन स्तर के दांपत्य विवादों एवं अन्य मामलों को सुलझाने का अवसर मिलेगा, जिससे लोग बार-बार अदालत के चक्कर लगाने से बच सकें।
लोक अदालत में शामिल होकर वादीगण अपने मुकदमों का एक ही दिन में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लंबित मामलों को जल्द सुलझाने के लिए न्यायिक, राजस्व, प्रशासनिक एवं बैंक अधिकारियों के साथ प्री-ट्रायल प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि लोक अदालतों के माध्यम से मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर शीघ्र निपटाया जाता है, जिससे दोनों पक्षों को न्याय मिल सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने लंबित मुकदमों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवाकर त्वरित न्याय प्राप्त करें। लोक अदालतों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को तेज, सुलभ और प्रभावी बनाना है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मुकदमों से मुक्ति मिल सके और वे बेवजह की कानूनी प्रक्रियाओं से बच सकें।
