विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम यज्ञेश चंद्र पांडे की अदालत ने एक किशोरी को जेवर और नकदी सहित बहला-फुसलाकर ले जाने के चार साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत के आदेशानुसार, यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने अदालत में ठोस साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया।
