इटावा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्ण ने आर्म्स एक्ट के एक साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी रविंद्र सिंह फौजी को दोषी पाया है। कोर्ट ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के बराबर सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह मामला उस समय का है जब चौविया थाना पुलिस ने गश्त के दौरान रविंद्र सिंह फौजी पुत्र सूबेदार सिंह, निवासी बाउथ थाना बलरई को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई सुनवाई में साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने रविंद्र सिंह को दोषी करार दिया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे सजा सुनाई और साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
