जीआरपी के एक सिपाही से मारपीट कर उसका मोबाइल लूटने के मामले में अदालत ने छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) विशेष न्यायालय में हुई, जहां साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी आरोपियों को दोषी पाया गया। सजा के बिंदु पर अदालत द्वारा 10 अप्रैल को निर्णय सुनाया जाएगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 2 फरवरी 2025 को कोतवाली क्षेत्र के एक रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई थी। जीआरपी का सिपाही ड्यूटी से लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ युवकों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि आरोपियों ने सिपाही के साथ मारपीट की और उसका मोबाइल फोन छीन लिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें अपराध का जिम्मेदार ठहराया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होते हैं। अब दोषियों को मिलने वाली सजा का अंतिम फैसला 10 अप्रैल को सुनाया जाएगा।
वहीं इस फैसले के बाद पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों को उनके अपराध के अनुसार सजा दिलाई जाएगी। ⚖️📰
