जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरीय निकाय) शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 77/रा०नि०आ०-4/न०नि०/44-25/2026 दिनांक 07 अप्रैल 2026 के क्रम में जनपद में नगर निकाय के रिक्त सदस्य पद पर उप निर्वाचन कराए जाने की समय सारिणी घोषित कर दी गई है।
जारी आदेश के अनुसार नगरपालिका परिषद इटावा के वार्ड संख्या 40 (उर्दू मोहल्ला) के पिछड़ा वर्ग आरक्षित सदस्य पद पर उप निर्वाचन कराया जाएगा, बशर्ते कि यह पद किसी माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम के तहत नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति 10 अप्रैल 2026 से 16 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक की जाएगी। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 18 अप्रैल 2026 (शनिवार) को पूर्वाह्न 11 बजे से कार्य समाप्ति तक होगी।
इसी प्रकार अभ्यर्थन वापसी की तिथि 20 अप्रैल 2026 (सोमवार) पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक निर्धारित की गई है, जबकि प्रतीक आवंटन 21 अप्रैल 2026 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 11 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जाएगा।
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार मतदान 05 मई 2026 (मंगलवार) को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक संपन्न कराया जाएगा, जबकि मतगणना 07 मई 2026 (गुरुवार) को प्रातः 8 बजे से कार्य समाप्ति तक जिला मुख्यालय पर कराई जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 10 अप्रैल 2026 को सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसकी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) को भेजी जाएगी। नोटिस जारी होने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय भी प्रारंभ हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि नामांकन पत्रों की प्राप्ति, संवीक्षा, अभ्यर्थन वापसी एवं प्रतीक आवंटन की प्रक्रिया अपर जिलाधिकारी कक्ष संख्या-4, कलेक्ट्रेट इटावा में संपन्न कराई जाएगी, जबकि मतगणना जिला मुख्यालय पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कराई जाएगी।
सभी निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में निर्वाचन कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराएं तथा इसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों और नगरीय निकाय के सूचना पट्टों पर भी प्रदर्शित करें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के प्रावधानों के अनुसार संपन्न कराया जाएगा। साथ ही निर्वाचन कार्यक्रम के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश के दिनों में भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यवाही की जाएगी।
