प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय इटावा अजय कृष्ण ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (लखनऊ) के महा निबंधक द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 28 फरवरी 2026 के क्रम में कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 के अंतर्गत स्थापित कुटुम्ब न्यायालयों में परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि यह नियुक्ति उत्तर प्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियमावली 1995 के नियम 26(1) तथा इससे संबंधित विभिन्न राजकीय गजट अधिसूचनाओं के अंतर्गत की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जारी राजकीय गजट संख्या 05/2020/281/VII-न्याय-2-2020-153G/2019 दिनांक 17 फरवरी 2020, गजट संख्या 1192/VII-न्याय-2-2020-101G/2022 दिनांक 10 जनवरी 2023 तथा गजट संख्या 196/VII-न्याय-2-2023-101G/2022 दिनांक 10 मार्च 2023 का संदर्भ लिया गया है।
प्रधान न्यायाधीश ने बताया कि परामर्शदाता पद के लिए पात्र अभ्यर्थी 27 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। उक्त पद के लिए आवेदन पत्र राज्य सरकार द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे।
उन्होंने इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन करने की अपील की है, ताकि पारिवारिक न्यायालयों में पारिवारिक विवादों के समाधान हेतु परामर्श सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
