पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कुलदीप गुप्ता “संटू” को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वे आगामी 2 महीने में विवेचना पूरी करें, और इस नियत समय के दौरान कुलदीप गुप्ता “संटू” को गिरफ्तार न किया जाए।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कुलदीप गुप्ता “संटू” ने न्यायिक राहत पाई है और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस को समय सीमा निर्धारित की गई है। इस निर्णय से उनकी कानूनी स्थिति अस्थायी रूप से सुरक्षित हो गई है।