अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकुर शर्मा की अदालत ने एक व्यक्ति के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर घायल करने के मामले में फैसला सुनाते हुए दो भाइयों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। यह घटना 10 साल पहले सिविल लाइन क्षेत्र में हुई थी।
मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के गांव जसोहन बगिया का है। पीड़ित अमित कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 सितंबर 2014 को उसकी बहन अर्चना नल पर पानी भर रही थी, तभी पड़ोसी गोरे लाल ने अपने बेटों सतीश और धर्मेंद्र के साथ मिलकर गाली-गलौज शुरू कर दी। जब अमित के ताऊ राजवीर सिंह ने इसका विरोध किया, तो सतीश और धर्मेंद्र ने कुल्हाड़ी से उनके सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।
इस हमले के बाद राजवीर सिंह को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वह लंबे समय तक इलाज के बाद ठीक हुए। मामले की जांच के बाद पुलिस ने सतीश और धर्मेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, और मामला अदालत में चला।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की। अदालत ने आरोपियों को दोषी मानते हुए दोनों भाइयों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है।
