अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम ने 21 साल पुराने चोरी के मामले में एक आरोपी को छह माह की सजा सुनाई है और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला 2003 का है, जब इकदिल थाना पुलिस ने आरोपी अनिरुद्ध उर्फ अलवर, निवासी हर नारायनपुर क, को चोरी के माल समेत गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया था, और फिर उसे जेल भेज दिया गया था। मामले की जांच-पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे छह माह की सजा सुनाई। साथ ही, आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
