अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 24 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी संजीव कुमार को दोषी ठहराया और उसे दंडित किया। कोर्ट ने संजीव कुमार को जेल में बिताई गई अवधि के बराबर सजा के साथ-साथ एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
मामला वर्ष 2001 का है, जब थाना चौबिया पुलिस गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने संजीव कुमार को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। आरोपी संजीव कुमार निवासी विक्रमपुरा थाना किशनी जनपद मैनपुरी का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन की और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सुनवाई के बाद संजीव कुमार को दोषी पाया गया और उसे जेल में बिताई गई अवधि के अलावा एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस फैसले से न्याय की प्रक्रिया में एक अहम कदम और पुलिस की तत्परता को साबित किया गया।