अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चार साल पुराने आबकारी एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी पाए जाने पर अदालत ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
भरेह थाना पुलिस ने वर्ष 2020 में मनीष राजावत, निवासी गढ़ाकास्दा, को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में पेश किया था।
सुनवाई के दौरान सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने मनीष राजावत को दोषी पाया। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी पर लगाए गए जुर्माने की धनराशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। इस फैसले को न्यायपालिका की तेज सुनवाई और कानून का पालन सुनिश्चित करने का उदाहरण बताया जा रहा है।