इटावा, 06 मई 2026 – जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रदीप कुमार तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु शादी अनुदान योजना संचालित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में आधार प्रमाणीकरण/ई-केवाईसी को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, जो वर्तमान में सुचारू रूप से संचालित हो रही है। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के ऐसे परिवार पात्र होंगे, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है। इसके साथ ही विवाह के समय पुत्री की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। आवेदक अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व से लेकर 90 दिन बाद तक किया जा सकता है।
जिले के समस्त पात्र पिछड़े वर्ग के लोगों को सूचित किया गया है कि जिनकी पुत्री का विवाह 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के बीच प्रस्तावित है या सम्पन्न हो चुका है, वे समय रहते अपना आवेदन ऑनलाइन करें। साथ ही आवेदन की हार्ड कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित तहसील या ब्लॉक में 7 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।
अधिकारियों ने पात्र लाभार्थियों से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है।
