आर्म्स एक्ट मामले में दोषी को दो साल की सजा, दो हजार रुपये जुर्माना

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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चार साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में दोषी को दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहसों थाना पुलिस ने वर्ष 2021 में गश्त के दौरान सिंडौस निवासी रामवेद्र सिंह को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।

मामले की सुनवाई अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने रामवेद्र सिंह को दोषी करार दिया और उसे दो साल की सजा सुनाई। साथ ही, दो हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया। इस फैसले से स्पष्ट है कि न्यायालय अवैध हथियार रखने और उनके दुरुपयोग के मामलों में सख्ती बरत रहा है। पुलिस और प्रशासन ने इसे कानून व्यवस्था की दिशा में एक अहम कदम बताया है।

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