दो साल पुराने गैरइरादतन हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपी तांत्रिक दीपक वर्मा उर्फ दीपानंद गिरि को दोषी करार देते हुए आठ साल की सजा सुनाई।
मामला पथवरिया निवासी सुरेश कुमार सक्सेना की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने अपनी पुत्री प्रिया सक्सेना की मौत को लेकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि प्रिया बीमार रहती थी, जिसके चलते श्मशान घाट पर रहने वाले तांत्रिक ने उसे देखने के बाद बताया कि उस पर ऊपरी बाधा है।
21 अक्टूबर 2023 को तांत्रिक दीपक वर्मा उर्फ दीपानंद गिरि, निवासी पुरबियाटोला, झाड़-फूंक के बहाने लड़की को शारीरिक यातनाएं देने लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। 22 अक्टूबर को जब परिवार ने देखा, तो शव से बदबू आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और जांच के बाद दीपक वर्मा के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पूरी छानबीन के बाद चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को आठ साल की सजा सुनाई।
