जो अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं पर आर्थिक या अन्य समस्या की वजह से पढ़ा नहीं पाते उनके लिए RTE Act के तहत अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में निःशुल्क पढ़ाने का मौका ।
:- प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में 25% सीट्स दुर्बल और अलभित वर्ग के लिए आरक्षित ।
:- केवल प्रवेश स्तर यानी (Pre Primary/ नर्सरी एवं कक्षा 1 ) में प्रवेश हेतु आवेदन अनुमन्य ।
:-अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 1 प्रतिवर्ष से कम ।
:-आवेदक https://rte25.upsdc.gov.in/ बेवसाइट पर आवेदन कर सकते हैं !
:-विद्यालयों का चयन ई-लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
:-निवास स्थान के पास पड़ोस, उसी वार्ड अथवा ग्राम पंचायत के स्कूल में प्रवेश में वरीयता ।
:-सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश के लिए आखिरी मौका, समय के अंदर आवेदन करें ।
:-अधिक जानकारी के लिए बेसिक शिक्षा कार्यालय, या ब्लॉक संसाधन केंद्र पर संपर्क करें !!
