इटावा में एक दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। एडीजे कोर्ट ने सौरभ गुप्ता उर्फ छोटू को 10 साल की सजा के साथ 90 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
यह मामला थाना बसरेहर क्षेत्र का है, जहां एक महिला ने सौरभ गुप्ता के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी राधेश्याम गुप्ता का पुत्र है और बसरेहर कस्बे का निवासी है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और सभी आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस ने एक मजबूत केस तैयार किया। थाना बसरेहर की पुलिस टीम, पैरोकार कॉन्स्टेबल संदीप यादव और मॉनिटरिंग व सम्मन सेल टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान एडीजीसी अजय तोमर ने अदालत में पुख्ता पैरवी की, जिससे आरोपी के खिलाफ सजा सुनिश्चित हो सकी।
30 जनवरी 2025 को ADJ, FTC-1, इटावा की अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय का यह फैसला महिला सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण संदेश देता है और यह अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का एक मजबूत उदाहरण है।