इटावा। विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने एक दो साल पुराने मामले में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला एक किशोरी से छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है, जो एक गांव के निवासी ने दर्ज कराया था।
घटना के अनुसार, नसीरपुर बोला निवासी अरविंद्र कुमार उर्फ चिंटू के खिलाफ एक गांव के निवासी ने अपनी किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन शुरू की और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई, जहां आरोपी को दोषी ठहराया गया। न्यायधीश ने आरोपी को तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। यह फैसला अदालत ने कानून के तहत किया है, ताकि आरोपी को अपनी गलती का अहसास हो और समाज में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कोर्ट के इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है, जबकि समाज में इस प्रकार के अपराधों को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई है।
