जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की अटल वयो अभ्युदय योजना (AVAY) की उप-योजना वरिष्ठ नागरिकों हेतु राज्य कार्य योजना (SPASrC) के अंतर्गत जनपद स्तर पर गठित वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति द्वारा योजनाओं के संचालन के लिए पात्र संस्थाओं एवं स्वैच्छिक संगठनों (NGOs/VOs) से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित अनिवार्य शर्तों एवं पात्रता के आधार पर संस्थाओं का चयन किया जाएगा।
चयन के लिए संस्था का सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 अथवा संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। साथ ही संस्था का Clinical Establishments Act के तहत पंजीकृत अस्पताल के साथ सहमति पत्र (MoU) होना अनिवार्य होगा। संस्था के पास स्वयं के नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता होना चाहिए तथा उसका नीति आयोग के NGO Darpan पोर्टल पर पंजीकरण होना भी जरूरी है।
संस्था का पंजीकरण 1 जुलाई 2022 से पूर्व का होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संस्था के पास पैन कार्ड एवं जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, पिछले दो वर्षों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तथा विगत तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) के ऑडिटेड लेखा विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
मोतियाबिंद सर्जरी के क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का सिद्ध अनुभव तथा पिछले 12 वर्षों में कम से कम 250 सफल मोतियाबिंद सर्जरी का अनुभव भी आवश्यक है। साथ ही संस्था को ₹100 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा कि वह किसी भी सरकारी निकाय द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं है। इसके अतिरिक्त संस्था के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप (Annexure-1 एवं 2) में घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिन्हें कार्यालय से निर्धारित समयावधि में प्राप्त किया जा सकता है।
सर्जरी का संचालन राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम (NPCB) के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। सर्जरी स्थल तथा सर्जन की शैक्षणिक योग्यता भी NPCB के मानकों के अनुरूप होनी चाहिए, जिसके लिए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी किया जाएगा।
निर्धारित समयसीमा अथवा मानकों के अनुरूप कार्य न होने की स्थिति में परियोजना धनराशि का 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह (अधिकतम 10 प्रतिशत तक) जुर्माना लगाया जा सकता है तथा आवश्यक होने पर संस्था को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।
इच्छुक संस्थाएं अपने पूर्ण प्रस्ताव समस्त संलग्नकों की स्वप्रमाणित प्रतियों सहित 10 मार्च 2026 को सायं 5 बजे तक कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, कलेक्ट्रट इटावा में जमा कर सकती हैं।
संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित विस्तृत जानकारी भी 10 मार्च 2026 को सायं 5 बजे से पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, कलेक्ट्रेट इटावा से प्राप्त की जा सकती है।
