त्योहारों व परीक्षाओं के मद्देनज़र धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू

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आगामी त्योहारों और भर्ती परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जनपद इटावा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने गोपनीय सूचनाओं के आधार पर शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका जताते हुए बताया कि यह आदेश 1 मार्च से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश 28 फरवरी 2026 को हस्ताक्षरित एवं जारी किया गया है, जो 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा, यदि इससे पूर्व निरस्त न किया जाए।

प्रशासन के अनुसार मार्च माह में 2–4 मार्च को होली, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 मार्च को जमात-उल-विदा, 19 मार्च को चेटीचंद, 21/22 मार्च को ईद-उल-फितर, 26 मार्च को राम नवमी तथा 31 मार्च को महावीर जयंती मनाई जानी है। इसके साथ ही 14/15 मार्च को उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2025 की लिखित परीक्षा सहित अन्य परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। इन्हीं कारणों से एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

  1. सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति पांच या अधिक लोगों का अवैध जमावड़ा और जुलूस प्रतिबंधित।

  2. आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, चाकू (ढाई इंच से अधिक धार), पटाखा, बम, बारूद अथवा हिंसा में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के साथ चलने पर रोक। (ड्यूटी पर तैनात पुलिस/राज्य कर्मियों तथा वृद्ध/रुग्ण व्यक्तियों को लाठी की छूट।)

  3. शस्त्रों का खुला प्रदर्शन निषिद्ध।

  4. सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि) पर भड़काऊ, घृणास्पद अथवा अफवाह फैलाने वाली पोस्ट/संदेश पर सख्त कार्रवाई।

  5. पत्थर, ईंट, तेजाब या विस्फोटक सामग्री का संग्रह प्रतिबंधित।

  6. विद्युत व्यवस्था से छेड़छाड़ वर्जित।

  7. कोविड-19 से संबंधित भ्रामक सूचना फैलाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत कार्रवाई।

  8. रेल, बस, टेम्पो आदि का अवरोध या सड़क जाम प्रतिबंधित।

  9. दुकान, स्कूल, कॉलेज जबरन बंद कराने पर रोक।

  10. जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध।

  11. हिंसा के लिए उकसाना दंडनीय अपराध।

परीक्षा केंद्रों पर विशेष प्रावधान

  • परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में अनाधिकृत जमावड़ा प्रतिबंधित रहेगा।

  • परीक्षा अवधि में 1 किमी परिधि में फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी।

  • ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक।

  • परीक्षा परिसर में मोबाइल, ब्लूटूथ तथा अन्य आईटी गैजेट्स पूर्णतः प्रतिबंधित।

उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई
निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की है।

एडीएम का संदेश
“त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। अफवाहों से बचें और प्रशासन का सहयोग करें।”

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