अपर जिलाधिकारी श्री अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने अवगत कराया है कि एन्युटी भुगतान हेतु पात्र जनपद की समस्त धार्मिक संस्थाएं, जो जनपद के एन्युटी रजिस्टर में दर्ज हैं और राजस्व परिषद स्तर से डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत एन्युटी प्राप्त करना चाहती हैं, वे निर्धारित समयावधि में अपने दावे प्रस्तुत करें।
उन्होंने बताया कि इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से अगले 02 सप्ताह के भीतर संबंधित धार्मिक संस्थाएं अपने दावे एवं अद्यतन विवरण जिलाधिकारी कार्यालय स्थित जिला भूमि व्यवस्था अनुभाग (डी०एल०आर०सी०) में अनिवार्य रूप से जमा करें।
प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों में इच्छा पत्र, बैंक खाता विवरण (कैंसिल चेक अथवा पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति) तथा संस्था का पूर्ण विवरण शामिल होना आवश्यक है, ताकि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से एन्युटी भुगतान की कार्यवाही समय से पूर्ण की जा सके।
अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर दावा प्रस्तुत न करने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित धार्मिक संस्था एन्युटी प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है, और उसकी सूचना शून्य मानी जाएगी।
उन्होंने जनपद की समस्त पात्र धार्मिक संस्थाओं से समयसीमा का पालन करते हुए आवश्यक अभिलेख शीघ्र प्रस्तुत करने की अपील की है, जिससे भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
