इटावा। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट नंबर दस आलोक कुमार श्रीवास्तव ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे सात साल की सजा सुनाई। इसके अलावा, कोर्ट ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। लवेदी थाना पुलिस ने वर्ष 2017 में रवि यादव उर्फ रविशंकर पुत्र सत्य नारायण निवासी लुधियानी थाना बकेवर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने रवि यादव को दोषी करार दिया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई और साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस प्रशासन ने कोर्ट के इस फैसले को न्याय की जीत बताया।
