ताखा। छह साल पहले ऊसराहार में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है, जिसे न जमा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 2018 का है, जब ऊसराहार थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को बहलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि भरथना थाना क्षेत्र के गांव नगला रामदीन, मौजा काठमऊ निवासी रोहित उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।
पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और मामले की गहन जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग की।