Friday, July 4, 2025

किशोरी को बहलाकर ले जाने के आरोपी को तीन साल की सजा

Share This

ताखा। छह साल पहले ऊसराहार में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है, जिसे न जमा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह मामला 2018 का है, जब ऊसराहार थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी को बहलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि भरथना थाना क्षेत्र के गांव नगला रामदीन, मौजा काठमऊ निवासी रोहित उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था।

पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और मामले की गहन जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें शासकीय अधिवक्ता ने आरोपी के लिए सख्त सजा की मांग की।

Share This
Desk Etawah Live
Desk Etawah Livehttps://etawahlive.com/
इटावा से जुडी ख़बर हमें भेंजें, Email - etawah.news@gmail.com, Mob :- 7017070200
अपनी खबर या कोई समस्या इटावा लाइव पर निशुल्क प्रकाशित करने हेतु हमें Whatsapp - 7017070200, Email – etawah.news@gmail.com पर जरुर भेंजें।

Read more

हमारा इटावा

शिक्षाविद

राजनीतिज्ञ

प्रशासनिक अधिकारी

प्रमुख संस्थान

चिकित्सक

चर्चित व्यक्तिव

पत्रकार

टॉप आर्टिकल्स