जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश शासन के समाज कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-391 दिनांक 12 मार्च 2026 तथा निदेशक समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-2374 दिनांक 21 मार्च 2026 एवं पत्रांक सी-19 दिनांक 06 अप्रैल 2026 के अनुपालन में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के अंतर्गत आवेदन करते समय आयु प्रमाण के रूप में अब केवल निर्धारित अभिलेख ही मान्य होंगे। इसके तहत परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति तथा शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो) को ही वैध दस्तावेज माना जाएगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि वृद्धावस्था पेंशन एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय मृतक की आयु से संबंधित उपरोक्त अभिलेख ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि योजनाओं की प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) में शामिल ऐसे आवेदक, जिन्होंने आयु प्रमाण के रूप में केवल आधार कार्ड अपलोड किया है, वे शीघ्र ही पोर्टल पर अनुमन्य अभिलेख अपलोड करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनका आवेदन आगे की प्रक्रिया के लिए अग्रसारित नहीं किया जा सकेगा।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सभी आवेदकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया को समय रहते पूर्ण करें।
