निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE) की धारा 12(1)(c) के अंतर्गत सत्र 2026–27 के लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। योजना के तहत अल्पसंख्यक समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।
प्रथम चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक अभिभावक http://rte25.upsdc.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, एचआईवी/कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चे, निराश्रित/बेघर बच्चे तथा सामान्य वर्ग के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है, पात्र माने जाएंगे। प्रवेश के समय बच्चे की आयु 3 से 7 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड/वोटर आईडी/राशन कार्ड शामिल हैं। एक बच्चे के नाम से एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर सही जानकारी के साथ आवेदन करें, ताकि पात्र बच्चों को योजना का लाभ मिल सके और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्राप्त हो।
