इटावा, 21 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के मद्देनजर जनपद इटावा में मतदान दिवस पर शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने 23 अक्टूबर 2026 को शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित करते हुए जनपद की समस्त संबंधित शराब दुकानों, बार और थोक अनुज्ञापनों से मदिरा एवं मादक पदार्थों की बिक्री तथा आपूर्ति बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और जनपद में लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-807/सीईओ-2-98/4-2002, दिनांक 24 सितंबर 2026 के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के आबकारी अनुभाग-2, लखनऊ द्वारा जारी पत्र संख्या-811ई-2/तेरह-2026-38/2014-230964, दिनांक 9 अक्टूबर 2026 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में यह आदेश जारी किया गया है। विधान परिषद के खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन के मतदान दिवस पर शुष्क दिवस घोषित किए जाने का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना और मतदान को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 23 अक्टूबर 2026 को जनपद इटावा में स्थित समस्त फुटकर देशी शराब की दुकानों, कंपोजिट शॉप, भांग की दुकानों, बार अनुज्ञापनों तथा थोक अनुज्ञापनों से मदिरा एवं मादक पदार्थों की बिक्री और आपूर्ति बंद रहेगी। आदेश में सीएल-2 तथा एफएल-2/2बी श्रेणी के थोक अनुज्ञापनों को भी शामिल किया गया है।
इस आदेश के प्रभावी रहने के दौरान संबंधित अनुज्ञापियों को निर्धारित प्रतिष्ठानों से शराब अथवा अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं आपूर्ति करने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन के दौरान लागू किए गए इन प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करना संबंधित लाइसेंसधारकों की जिम्मेदारी होगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 59 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। इसके तहत मतदान दिवस यानी 23 अक्टूबर 2026 को पूरे जनपद में आदेश के दायरे में आने वाले सभी संबंधित आबकारी प्रतिष्ठानों पर बिक्री एवं आपूर्ति बंद रहेगी।
प्रशासन का उद्देश्य मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की आशंका को रोकना और निर्वाचन संबंधी गतिविधियों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना है। शुष्क दिवस की व्यवस्था निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की जाती है, ताकि मतदाता बिना किसी व्यवधान के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
जिला मजिस्ट्रेट शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने आदेश में स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के कारण होने वाली बंदी के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। अर्थात 23 अक्टूबर को दुकानों और संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद रखने के एवज में लाइसेंसधारकों को किसी प्रकार का मुआवजा अथवा प्रतिफल नहीं दिया जाएगा।
प्रशासन ने संबंधित आबकारी प्रतिष्ठानों को आदेश के अनुरूप बिक्री एवं आपूर्ति बंद रखने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव के तहत 23 अक्टूबर 2026 को मतदान होना है। इस चुनाव को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहा है। मतदान दिवस पर शुष्क दिवस घोषित करना भी इन्हीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का हिस्सा है।
जिला मजिस्ट्रेट ने शासन एवं निर्वाचन अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में यह आदेश जारी किया है। इसके तहत इटावा जनपद की सभी संबंधित देशी शराब की दुकानों, कंपोजिट शॉप, भांग की दुकानों, बार तथा निर्धारित श्रेणी के थोक अनुज्ञापनों पर 23 अक्टूबर को मदिरा एवं मादक पदार्थों की बिक्री और आपूर्ति बंद रहेगी।
प्रशासन का प्रयास है कि मतदान के दिन कानून-व्यवस्था बनी रहे और निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। जिला मजिस्ट्रेट शुभ्रान्त कुमार शुक्ल द्वारा जारी यह आदेश 23 अक्टूबर 2026 को मतदान दिवस पर लागू रहेगा।
