श्रम आयुक्त ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जिलाधिकारी के आदेश के बिना किसी भी दुकान का चालान नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि व्यापारी विभागीय कर्मचारियों से उनके अधिकार पत्र की मांग करने का पूरा अधिकार रखते हैं।
इसके साथ ही श्रम आयुक्त ने व्यापारियों से शॉप एक्ट के तहत अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह रजिस्ट्रेशन जनसेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है, जिससे व्यापारियों को कानून के तहत लाभ मिलेगा।
इटावा में श्रम विभाग द्वारा व्यापारियों को भेजे जा रहे नोटिसों के खिलाफ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर श्वेता गर्ग से मुलाकात की। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित ने इस दौरान गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ रिटायर्ड कर्मचारी और अधिकारी बाजार में आकर अराजकता फैला रहे हैं।
बैठक में इब्जा के जिलाध्यक्ष पारस जैन, महेश जैन, चन्दन गुप्ता, रंजीत सिंह सहित अन्य व्यापारी भी मौजूद रहे।
