थाना पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ जबरन शादी और उत्पीड़न के मामले में पति समेत सात लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेशानुसार एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। यह मामला ग्राम पहाड़पुर (थाना सहार, जनपद औरैया) की रहने वाली एक नाबालिग किशोरी से जुड़ा है, जिसके परिवार ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी।
पीड़िता की मां द्वारा कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, ग्राम पहाड़पुर निवासी विजय सिंह उर्फ लालू ने उसकी नाबालिग बेटी को अगवा कर जबरन शादी की और धमकी देकर उसे अपने साथ रखा। शादी के बाद लड़की गर्भवती हो गई, लेकिन ससुराल पक्ष ने उसके साथ मानसिक व शारीरिक अत्याचार किए और अंततः घर से निकाल दिया। पीड़िता की मां ने आरोप लगाया कि विजय सिंह और उसके परिवारजनों ने न सिर्फ बाल विवाह कराया, बल्कि किशोरी को प्रताड़ित करने के बाद उसकी जिंदगी खतरे में डाल दी।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने चकरनगर थाना पुलिस को पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 363 (अपहरण), 366 (विवाह के लिए अगवा), 504 (मानसिक प्रताड़ना) व 506 (धमकी) के तहत केस दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने मुख्य आरोपी विजय सिंह के अलावा ससुर बलवान सिंह, सास रेखा देवी, देवर विक्रम और ननद ममता कुमारी समेत सात लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, पीड़िता की सुरक्षा और मेडिकल जांच भी सुनिश्चित की गई है। इस मामले ने एक बार फिर नाबालिगों के खिलाफ हो रहे अपराधों और बाल विवाह की सामाजिक बुराई को केंद्र में ला दिया है।