अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद की समस्त पात्र धार्मिक संस्थाओं को एन्युटी भुगतान डीबीटी प्रणाली के माध्यम से किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि वे सभी धार्मिक संस्थाएं, जो जनपद के एन्युटी रजिस्टर में दर्ज हैं और राजस्व परिषद स्तर से डीबीटी (Direct Benefit Transfer) प्रणाली के अंतर्गत एन्युटी प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से अगले दो सप्ताह के भीतर अपने दावे एवं अद्यतन विवरण प्रस्तुत करने होंगे।
अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि संबंधित संस्थाओं को आवेदन के साथ आवश्यक अभिलेख जैसे इच्छा पत्र, बैंक खाता विवरण (कैंसिल चेक या पासबुक की प्रमाणित छाया प्रति) एवं संस्था का विवरण अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। ये सभी दस्तावेज जिलाधिकारी कार्यालय स्थित जिला भूमि व्यवस्था अनुभाग (डीएलआरसी) में जमा किए जाएं।
उन्होंने यह भी कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर यदि कोई संस्था अपना दावा प्रस्तुत नहीं करती है, तो यह मान लिया जाएगा कि वह संस्था एन्युटी प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है। ऐसी स्थिति में उसकी सूचना शून्य मानी जाएगी।
प्रशासन ने सभी संबंधित धार्मिक संस्थाओं से समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि पात्र संस्थाओं को समय पर लाभ उपलब्ध कराया जा सके।
