अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद की सभी पात्र धार्मिक संस्थाओं से एन्युटी भुगतान के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वे संस्थाएं, जो जनपद के एन्युटी रजिस्टर में दर्ज हैं और राजस्व परिषद स्तर से डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली के माध्यम से एन्युटी प्राप्त करना चाहती हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना दावा प्रस्तुत करें।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि इच्छुक धार्मिक संस्थाएं इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से आगामी दो सप्ताह के भीतर अपने दावे एवं अद्यतन विवरण जिलाधिकारी कार्यालय स्थित जिला भूमि व्यवस्था अनुभाग (डीएलआरसी) में जमा करें। प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक अभिलेखों में इच्छा पत्र, बैंक खाता विवरण (कैंसिल चेक या पासबुक की प्रमाणित छाया प्रति) तथा संस्था का पूर्ण विवरण शामिल होना अनिवार्य है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि के भीतर दावा प्रस्तुत न करने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि संबंधित संस्था एन्युटी प्राप्त करने की इच्छुक नहीं है। ऐसी संस्थाओं की सूचना शून्य मानते हुए आगे की कार्यवाही की जाएगी।
प्रशासन ने सभी संबंधित धार्मिक संस्थाओं से अपील की है कि वे समयसीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना आवेदन अवश्य प्रस्तुत करें, जिससे उन्हें एन्युटी भुगतान का लाभ समय पर प्राप्त हो सके।
