थाना भरथना क्षेत्र में दर्ज हत्या के मामले (मु0अ0सं0-90/2023, धारा 302 भादवि) में न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाया है। मा० न्यायालय डीजे कोर्ट, इटावा ने अभियुक्त संजीव यादव उर्फ टोनी व मनोज यादव उर्फ पाण्डे, दोनों पुत्र किशन सिंह, निवासी नगला चित्त, थाना भरथना, जनपद इटावा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
इसके अलावा, अदालत ने दोनों दोषियों पर ₹10,000-₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी साबित किया, जिसके बाद अदालत ने यह सख्त फैसला सुनाया। इस निर्णय से पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और जिले में कानून व्यवस्था को लेकर एक सख्त संदेश भी गया है।