इटावा की विशेष एससी/एसटी अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नौ साल पुराने मारपीट और एससी/एसटी एक्ट के मामले में सात लोगों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने सभी दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है और साथ ही तीन-तीन सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला इकदिल थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित ने आरोप लगाया था कि सात लोगों ने उसके साथ मारपीट की और एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध किया। दोषी करार दिए गए आरोपियों में जय सिंह और सुनील कुमार, अतुल यादव, राजेश , भागीरथ , नितिन और नाहर सिंह शामिल हैं। इनमें से छह आरोपी अड्डा सती मानिकपुर के निवासी हैं, जबकि नाहर सिंह कानपुर देहात के निजामतपुर, थाना रूरा का रहने वाला है।
न्यायालय ने मामले में उपलब्ध सभी साक्ष्यों और गवाहियों की विस्तृत समीक्षा करने के बाद यह फैसला सुनाया। इस निर्णय से न केवल पीड़ित को न्याय मिला, बल्कि समाज में ऐसे अपराधों के प्रति एक कड़ा संदेश भी गया है।