जिले के टीआरसी कोर्ट ने चकरनगर क्षेत्र में हुई एक नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। वादी मुकदमा जगराम, निवासी रमायन, थाना भरथना, ने 2017 में धारा 363/366 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उनके गांव के अरविंद कुमार ने उनकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा लिया था। इस अपराध में रामनिवास सविता ने अरविंद का सहयोग किया।
जांच और बयान के दौरान पीड़िता ने खुलासा किया कि अपराध में अरविंद कुमार, रामनिवास सविता और अनिल कुमार शामिल थे। पीड़िता ने यह भी बताया कि रामनिवास और अनिल ने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इस मामले में माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश राखी चौहान ने दोषियों को कठोर सजा सुनाई। धारा 376डी के तहत तीनों आरोपियों को 20 साल का कठोर कारावास और ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया। धारा 366 के तहत 10 साल का कठोर कारावास और ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया।
यह निर्णय मुकदमा अपराध संख्या 336/2017 (स्पेशल केस नंबर 81/2017) और विशेष बाद संख्या 19/2018 (राज्य बनाम रामनिवास आदि) के अंतर्गत सुनाया गया।
इस महत्वपूर्ण फैसले में विशेष शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार तिवारी ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्तों को कठोरतम सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की। उनके प्रयासों से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है। इस फैसले को न्याय की जीत और समाज के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।