जिला एवं सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश ने 10 साल पुराने एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न अदा करने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह मामला भरथना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गिरधारीपुरा का है। मोहल्ला निवासी सत्य नारायण ने 16 अगस्त 2014 को अपने पड़ोसी जगदीश यादव और अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि गाड़ियों की पार्किंग को लेकर जगदीश के साथ जमीन पर कब्जे और मारपीट को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी।
शाम करीब साढ़े आठ बजे सत्य नारायण का भतीजा नितिन उर्फ सोनू घर के बाहर कुर्सी पर बैठा था। उसी दौरान जगदीश यादव, अवनीश उर्फ गुल्ला, आशुतोष और राम बौर उर्फ रत्नेश असलहों से लैस होकर दो बाइकों पर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से नितिन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने जांच के बाद चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता ने साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिनके आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने जगदीश, अवनीश, आशुतोष और राम बौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

