Tuesday, July 8, 2025

बाल विवाह निषेध अधिनियम का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित हो– एसपी क्राइम

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इटावा। जनपद में कोई भी बाल विवाह न होने पाए इसके लिए पुलिस लाइन सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें एसपी क्राइम सुबोध गौतम ने पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि 10 मई को अक्षय तृतीया के पर्व पर विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाए कि क्षेत्र में कोई भी बाल विवाह न होने पाए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित हो किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों से संबंधित मामलों की विवेचनाओं को निश्चित समयावधि में अवश्य पूर्ण करें।
जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह के निर्देशन में पहुंचे संरक्षण अधिकारी सोहन गुप्ता ने कार्यशाला में चाइल्डलाइन टीम निर्मित बाल यौन शोषण संबंधी वीडियो क्लिप भी प्रदर्शित कराया तथा बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों से संबंधित शिकायतों व उनकी कानूनी कार्यवाही प्रक्रिया पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए बच्चों को देखरेख व संरक्षण प्रदान करने हेतु बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करने के दौरान भरे जाने वाले निर्धारित प्रारूपों की विस्तृत जानकारी दी।
चाइल्ड हेल्पलाइन की प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कीर्ति गुप्ता ने 1098 के संबंध में जानकारी दी। बाल संरक्षण विशेषज्ञ के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम कुमार शाक्य ने बच्चों से संबंधित विभिन्न मामलों में कार्रवाई हेतु आवश्यकतानुसार त्वरित सहयोग की अपील की।
इस दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी विजय कुमार पांडेय के अलावा थाना जीआरपी, सिविल लाइन, सैफई, बलरई, इकदिल, भरेह, बिठौली आदि थानों के नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक व महिला कांस्टेबल मौजूद रहीं।

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Desk Etawah Live
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