इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट यजेश चंद्र पांडे ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के पांच साल पुराने मामले में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला भरथना थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 14 सितंबर 2019 को एक महिला ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में महिला ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 2 सितंबर 2019 को बजीफा का फार्म भरने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन तीन बजे तक वह घर वापस नहीं लौटी। परिवार के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।

