भरथना: उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की मृतक ऋण मोचन योजना के तहत मृतक किसानों के वारिसान 31 दिसंबर तक भारी छूट का लाभ ले सकते हैं। शाखा प्रबंधक धीरज नारायण कठेरिया ने बताया कि यह योजना ऐसे किसानों के लिए है, जिनकी मृत्यु 31 मार्च 2023 से पहले हो चुकी है। योजना के तहत, मृतक किसानों के वारिसान अपना ऋण खाता एकमुश्त धनराशि से बंद करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें ब्याज पर 100, 75 और 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है। यह अंतिम अवसर है, जिससे किसान भारी आर्थिक राहत प्राप्त कर सकते हैं।
बैंक प्रबंधक ने अपील की है कि मृतक किसानों के वारिसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए समय पर संपर्क करें और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें। योजना की अंतिम तारीख 31 दिसंबर होने के कारण वारिसानों को जल्द से जल्द बैंक से संपर्क कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह योजना किसानों के परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम तारीख के बाद योजना का लाभ उपलब्ध नहीं होगा।

