उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की महिला विंग की एक बैठक आज एस.डी. फील्ड के पास स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष गुड्डी बाजपेयी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष सर्वेश सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष आलोक दीक्षित एवं कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

बैठक में महिला थाने की काउंसलर एवं महिला व्यापार मंडल की जिला महामंत्री चित्रा परिहार ने महिला व्यापारियों को महिला सुरक्षा एवं साइबर अपराधों से बचाव के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, वीडियो, ओटीपी एवं क्यूआर कोड के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों से सावधान रहने की सलाह दी। साथ ही महिला सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी।

व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष एवं स्पेशल पुलिस अधिकारी आलोक दीक्षित ने NCL Awareness 2.0 के तहत लागू नये आपराधिक कानूनों—भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (BNSS) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (BSA) के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इन नये कानूनों में महिला एवं बाल सुरक्षा के विशेष प्रावधान, साइबर अपराधों पर कठोर दंड, फॉरेंसिक साक्ष्यों का अनिवार्य उपयोग, तथा ई-एफआईआर व जीरो एफआईआर जैसी सुविधाएँ न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और पीड़ित-केंद्रित बनाती हैं।
उन्होंने कहा कि “दंड से न्याय की ओर” की भावना के साथ ये कानून आमजन को त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं।
इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी, महिला जिला महामंत्री अंजू यादव, ममता दुबे, मंजू लता द्विवेदी, महिला जिला उपाध्यक्ष शकीला बेगम, वंदना वर्मा, सरला तोमर, महिला जिला संगठन मंत्री ज्योति पालीवाल, तनु वर्मा, लक्ष्मी नारायण कश्यप, फैजान खान, समीर, शाहिदा बेगम, चांदनी सहित दर्जनों पदाधिकारी उपस्थित रहीं।
बैठक में महिलाओं ने साइबर सुरक्षा एवं नये कानूनों की जानकारी को स्वयं की सुरक्षा और व्यवसायिक पारदर्शिता के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।

