Tuesday, July 8, 2025

महिलाओं के यौन दुर्व्यवहार के लिए समिति का गठन होना अनिवार्य

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जसवंतनगर/इटावा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में 10 से अधिक महिलाओं वाले कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पीएलवी लालमन बाथम व राजेंद्र यादव के संयोजन व कॉलेज की प्रधानाचार्या प्रज्ञा सिंह की देखरेख में उक्त समिति गठन प्रक्रिया के दौरान पीएलवी रामसुंदर दुबे ने उक्त अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि कार्य स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के यौन दूर्व्यवहार के लिए इस समिति का गठन होना अनिवार्य है ऐसा न करने पर 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने 14 सितंबर को जनपद न्यायालय में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी अवगत कराया।
गठित हुई आंतरिक शिकायत समिति में कॉलेज की शिक्षिका ज्योत्सना यादव को अध्यक्ष व शिक्षिका निधि सिंह, प्रतिभा सिंह व शिक्षक नितिन कुमार को सदस्य तथा विशेषज्ञ सदस्य के रूप में प्रेम कुमार शाक्य को नामित किया गया। गठित समिति की प्रतिलिपि जिलाधिकारी व न्यायालय को प्रेषित की गई।

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Desk Etawah Live
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