अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंकुर शर्मा की अदालत ने मां पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी बेटे को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 6 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 14 अगस्त 2016 को ग्राम हरांजपुरा, थाना बकेवर निवासी राकेश सिंह ने अपनी मामी के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि वह अपनी मामी इंद्रवती के साथ निरंकारी सत्संग में जा रहा था। इसी दौरान योगेंद्र (पुत्र बाबूराम, निवासी ग्राम लालपुरा, थाना भरथना) ने अपनी मां इंद्रवती के सिर पर बांका से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। विवेचना अधिकारी ने घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्रित किए और योगेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत में प्रभावी पैरवी के बाद योगेंद्र को दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास और 6 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। यह फैसला पारिवारिक हिंसा के खिलाफ एक कड़ा संदेश है और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रति न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।