अभियोजन पक्ष के अनुसार, पूर्ति निरीक्षक डीपी शुक्ला अपनी टीम के साथ सैफई में चैंकिग के लिए गए थे। उसी दौरान सैफई मेडिकल परिसर के पास स्थित एक मिठाई की दुकान पर दुकानदार विनेश पुत्र विश्णु दयाल, निवासी अहलादपुरा थाना करहल, घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करके मिठाई बना रहा था।
इस संबंध में पूर्ति निरीक्षक ने दिनेश के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश उमेश यादव ने दिनेश को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दिनेश को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया। यह फैसला अवैध तरीके से घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग को लेकर एक कड़ा संदेश है, जो खाद्य सुरक्षा और नियमों के पालन की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।