Friday, December 27, 2024

पुलिस मुठभेड़ और लूट के मामले में दोषी को सजा

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छह साल पुराने पुलिस मुठभेड़ और लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, अखिलेश कुमार ने दोषी आशीष यादव निवासी नंदपुर, थाना अछल्दा (औरैया) को छह साल एक माह की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 13,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 14 नवंबर 2018 का है, जब संजू नामक ट्रक चालक अपने ट्रक के साथ ऊसराहार क्षेत्र में जा रहा था। रास्ते में बदमाशों ने उसे बंधक बनाकर लूटपाट की थी। इस घटना की रिपोर्ट ट्रक मालिक ने दर्ज कराई थी।

पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुठभेड़ के बाद ट्रक चालक को मुक्त कराया और आशीष यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय आशीष के पास से लूटे गए रुपये, तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए थे। मामले की विवेचना पूरी कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।

सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने पुख्ता साक्ष्य और गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी आशीष यादव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। यह फैसला न्याय की दिशा में एक अहम कदम है और अपराधियों को कड़ा संदेश देता है कि कानून से कोई बच नहीं सकता।

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